भारत का संविधान कितने पेज का है – Total Pages in Constitution?

भारत का संविधान कितने पेज का है: हर देश का अपना एक अलग संविधान होता है, जिसके माध्यम से पूरा देश चलता है। भारतीय संविधान विश्व के किसी भी गणतान्त्रिक देश के मुकाबले सबसे लम्बा लिखित संविधान है, जिसे 299 सदस्यों के द्वारा पूर्ण किया गया है। भारत का संविधान सर्वोच्च विधान है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया था।

भारतीय संविधान को 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के हस्ताक्षर के साथ भारत में संविधान लागू किया गया था। भारतीय संविधान को पूर्ण करने में 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन का समय लगा था।

भारत का संविधान कितने पेज का है?

भारत का संविधान कितने पेज का है

भारतीय संविधान में 251 पेज है, जिसके पहले पेज पर “भारतीय संविधान का प्रस्तावना” का वर्णन किया है। यदि हम भारतीय अनुच्छेद की बात करें तो वर्तमान में कुल 470 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियाँ हैं, जिन्हें 25 भागों में बांटा गया है। संविधान हमारे कानून का संग्रहण है।

भारतीय संविधान को बनाने में लगभग एक करोड़ का खर्च लगा था, जिसका वज़न 3.75 किलोग्राम है। जिसे  सबसे पहले संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था तथा डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंजूरी से इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 19 जुलाई 1946 में किया गया था।

भारत का संविधान कितने शब्दों में लिखा गया है?

भारत में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। जिसके मुख्य निर्माता डॉ. भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर थे। यह संविधान विश्व के किसी भी गणतान्त्रिक देश का सबसे लम्बा लिखित संविधान है, जिसे अंग्रेज़ी-भाषी संस्करण में 146,385 शब्दों में लिखा गया है।

संविधान के मौलिक अधिकार

  • समानता का अधिकार
  • स्वतंत्रता का अधिकार
  • शोषण के विरूध्द अधिकार
  • धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
  • संस्कृति और शिक्षा से सम्बंधी अधिकार
  • संवैधानिक उपचारों का अधिकार

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